Ballia: पराली जलाई तो जुर्माने के लिए तैयार रहे, सुविधाओं से भी होना पड़ेगा वंचित

Ballia: पराली जलाई तो जुर्माने के लिए तैयार रहे, सुविधाओं से भी होना पड़ेगा वंचित

Ballia: पराली जलाई तो जुर्माने के लिए तैयार रहे, सुविधाओं से भी होना पड़ेगा वंचित

 पराली जलाई तो जुर्माने के लिए तैयार रहे, सुविधाओं से भी होना पड़ेगा वंचित

बलिया।  पराली जलाने के चलते लगातार हो रहे अग्निकांडो के दोषियों के विरुद्ध की काईवाई की जायेगी। ऐसे दोषी कृषकों/व्यक्तियों को सरकार द्वारा प्रदान किये जाने वाली सुविधाओं तथा सब्सिडी आदि से किया जायेगा।
जिलाधिकारी रवीन्द्र कुमार ने पराली जलाने से पर्यावरण को हो रहे क्षतिपूर्ति की वसूली के निर्देश दिये गये हैं । 02 एकड़ से कम क्षेत्र के लिये 2500, 02 से 05 एकड़ क्षेत्र के लिये 5000, 
तथा 05 एकड़ से अधिक क्षेत्र के लिये 15000 तक की पर्यावरण क्षतिपूर्ति के रुप में वसूली किया जायेगा ।
उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम की धारा -24 के अन्तर्गत क्षतिपूर्ति की वसूली एवं धारा-26 के अन्तर्गत उल्लंघन की पुनरावृत्ति किये जाने पर संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध अर्थदण्ड की कार्यवाही किये जाने का प्रावधान है ।
इसके अतिरिक्त फसल अपशिष्ट के जलाये जाने की पुनरावृत्ति होने की दशा में संबंधित कृषकों/व्यक्तियों को सरकार द्वारा प्रदान किये जाने वाली सुविधाओं तथा सब्सिडी आदि से वंचित किया जायेगा ।
जिलाधिकारी ने कृषकों/नागरिकों से अपील की है कि रबी फसलों जैसे- गेहूँ,मक्का, सरसों, जौ इत्यादि फसलों के पराली या फसल अपशिष्ट को न जलायें अपितु इनका वैकल्पिक उपयोग बायो एनर्जी,कम्पोस्ट खाद इत्यादि के रुप में करें ।