Ballia: भृगु काम्प्लेक्स की नीलामी प्रक्रिया पर उच्च न्यायालय ब्रेक

Ballia: भृगु काम्प्लेक्स की नीलामी प्रक्रिया पर उच्च न्यायालय ब्रेक

Ballia: भृगु काम्प्लेक्स की नीलामी प्रक्रिया पर उच्च न्यायालय ब्रेक

भृगु काम्प्लेक्स की नीलामी प्रक्रिया पर उच्च न्यायालय ब्रेक

बलिया। लोहिया मार्केट का नाम बदलकर भृगु कॉन्प्लेक्स रखने के बाद दुकानों की नीलामी के लिये नगर पालिका परिषद बलिया द्वारा शुरू की गयी नीलामी की प्रक्रिया पर उच्च न्यायालय ने रोक लगा दी है। नगर पालिका परिषद के वार्ड नंबर 2 की सभासद संगीता देवी ने उच्च न्यायालय  मे एक जनहित याचिका दायर की। जिसमें वर्तमान बोर्ड द्वारा आनन फानन मे तथाकथित बैठक के माध्यम से लोहिया मार्केट का नाम बदल कर भृगु काम्प्लेक्स करने,  निर्माण कार्य अपूर्ण होने के बावजूद नीलामी प्रक्रिया पर
शुरू करने पर रोक लगाने की मांग की थी। नगर पालिकाओ की बोर्ड बैठक के लिये शासन के द्वारा कम से कम 3 घंटे का समय निर्धारित करते हुए इसकी वीडियो रिकार्डिंग की अनिवार्य किया हुआ है। लेकिन नगर पालिका परिषद बलिया की अक्टूबर मे हुई अंतिम बैठक न तो 3 घंटे तक हुई और न ही इसकी वीडियो रिकार्डिंग ही की गयी है। जबकि आगामी 12 दिसंबर को समाप्त हो रहे है। जिसपर उच्च न्यायालय प्रयागराज के मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल और जेजे मुनीर की खंडपीठ द्वारा रोक लगा दी गयी है। यही नही माननीय उच्च न्यायालय ने इस बोर्ड बैठक के माध्यम से 14 वे और 15 वे वित्त के द्वारा कराये जाने वाले निर्माण कार्यों की निविदाओ पर भी रोक लगा दी है। अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद बलिया ने बताया कि उच्च न्यायालय द्वारा नीलामी प्रक्रिया पर स्टे लगा दी है।