Ballia: फर्जी तरीके से दूसरे के स्थान पर नौकरी करने वाले दो अभियुक्तों को कोर्ट से मिली सजा

Ballia: फर्जी तरीके से दूसरे के स्थान पर नौकरी करने वाले दो अभियुक्तों को कोर्ट से मिली सजा

Ballia: फर्जी तरीके से दूसरे के स्थान पर नौकरी करने वाले दो अभियुक्तों को कोर्ट से मिली सजा

फर्जी तरीके से दूसरे के स्थान पर नौकरी करने वाले दो अभियुक्तों को कोर्ट से मिली सजा

बलिया।   फर्जी दस्तावेज तैयार कर दूसरे के नाम पर नौकरी करने वाले दो अभियुक्तों को न्यायालय ने दोषी करार देते हुए 07-07 वर्ष के सश्रम कारावास व 30-30(तीस-तीस) हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।
पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ द्वारा चलाये जा रहे अभियान OPERATION CONVICTION  के तहत पुलिस अधीक्षक एस0 आनन्द के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन शाखा के एपीओ0 संजय गौतम के प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप कोर्ट ने सजा सुनाई।
16 अक्टूबर 2023 को मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन शाखा के प्रभावी पैरवी द्वारा थाना रसड़ा पर पंजीकृत मु0अ0सं0 374/2022 धारा 419,420,467,468,471 भा.द.वि. से सम्बन्धित प्रकरण में ज्ञान प्रकाश पुत्र शिवजी यादव निवासी मठमैनी थाना गड़वार जनपद बलिया व राजीव यादव पुत्र रामरतन यादव निवासी रक्सा डैनिया थाना पकड़ी जनपद बलिया को  न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट सं-01 ने धारा 467 भा.द.वि. में दोषसिद्ध पाते हुये दोनों अभियुक्तों को 07-07 वर्ष के सश्रम कारावास व दस-दस हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया । अर्थदण्ड अदा न करने पर अभियुक्तों को 01-01 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा ।
धारा 420 भा.द.वि. में दोषसिद्ध पाते हुये दोनों अभियुक्तों को 05-05 वर्ष के कारावास व पांच-पांच हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड अदा न करने पर अभियुक्तों को 15-15 दिवस का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा ।
धारा 471 भा.द.वि. में दोषसिद्ध पाते हुये दोनों अभियुक्तों को 03-03 वर्ष के कारावास व पांच-पांच हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड अदा न करने पर अभियुक्तों को 15-15 दिवस का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा । 
धारा 419 भा.द.वि. में दोषसिद्ध पाते हुये दोनों अभियुक्तों को 02-02 वर्ष के कारावास व  पांच-पांच हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड अदा न करने पर अभियुक्तों को 15-15 दिवस का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा ।
धारा 468 भा.द.वि. में दोषसिद्ध पाते हुये दोनों अभियुक्तों को 02-02 वर्ष के कारावास व  पांच-पांच हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड अदा न करने पर अभियुक्तों को 15-15 दिवस का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा ।