बलिया में 14.50 लाख की धोखाधड़ी, तीन पर मुकदमा दर्ज

बलिया में 14.50 लाख की धोखाधड़ी, तीन पर मुकदमा दर्ज

बलिया में 14.50 लाख की धोखाधड़ी,  तीन पर मुकदमा दर्ज

बलिया में 14.50 लाख की ठगी,  तीन पर मुकदमा दर्ज

बांसडीह (बलिया)। कोतवाली पुलिस ने बुधवार को  एक माइक्रो फाइनेंस बैंक के शाखा प्रबंधक की तहरीर पर  साढ़े चौदह लाख रूपया  गबन के मामले में तीन कर्मचारियों के खिलाफ  मुकदमा दर्ज किया है।  बैंक के शाखा प्रबंधक मोहन श्रीवास्तव ने  तहरीर देकर बताया है कि उनकी कंपनी भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन लिमिटेड इंडसइंड बैंक की सौ प्रतिशत सब्सिडियरी है। बैंक का प्रमुख कार्य ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में महिलाओं का समूह बनाकर स्वरोजगार के लिये बैंक खातों के माध्यम से ऋण प्रदान करना है। जिसे ब्याज दर के साथ साप्ताहिक किश्त द्वारा लिया जाता है। कंपनी के फील्ड असिस्टेंट बिहार के औरंगाबाद जनपद के दाउदनगर थाना क्षेत्र के कटारिया गांव निवासी अनंजय कुमार , बिहार के ही औरंगाबाद जनपद के ही बरखुआ थाना क्षेत्र के तरारी गांव निवासी फील्ड असिस्टेंट राजकुमार विश्वकर्मा तथा बलिया कोतवाली के चांदनीपुर गांव निवासी  फील्ड असिस्टेंट रोहित यादव  बांसडीह शाखा में तैनात थे।  साप्ताहिक वसूली के दौरान अनंजय सिंह ने 21 महिला सदस्यों से पांच लाख 78 हजार 249 रूपया, राजकुमार ने 39 महिला सदस्यों से 7 लाख 81 हजार 293 रूपया व रोहित यादव ने 10 महिला सदस्यों से 86 हजार 826 रूपया की रकम वसूल कर अपने पास रख लिया है।  जब उनसे इस बारे में पूछताछ की गयी तो उनका कहना था कि उन्हें पैसों की जरूरत थी, इसलिए वह रूपया  निजी काम के लिए घर पर रखे है । इसके बाद उनके द्वारा घर से पैसे लाकर देने की बात कहकर  चल दिये। मामले में कई दिनों तक वापस न लौटने पर शाखा प्रबंधक द्वारा उनके घर जाने पर उन्हें धमकी देकर वहां से भगा दिया गया। प्रभारी निरीक्षक स्वतंत्र कुमार सिंह ने बताया कि  मुकदमा दर्ज कर जांच किया जा रहा है ।