
बलिया ब्रेकिंग: भाजपा और सपा नेताओं को मिली जमानत, इस मामले में जारी हुआ था गिरफ्तारी वारंट
बलिया। सिविल जज सीनियर डिवीजन (फास्ट ट्रैक कोर्ट) न्यायाधीश तपस्या त्रिपाठी की कोर्ट ने महामारी अधिनियम के तहत एक मामले में समाजवादी पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष आद्याशंकर यादव, समाजवादी के जिलाध्यक्ष राजमंगल यादव, राजन कन्नोजिया, संग्राम सिंह यादव, भारतीय जनता पार्टी के आनन्द स्वरूप शुक्ल को जमानत दे दी है।
अपराध स0 194/20 मु0 न0 187/22 धारा 188, 269 भा0द0वि0 व तीन महामारी अधिनियम के तहत सरकार बनाम जियाउद्दीन रिजवी वगैरह का मामला दर्ज किया गया था। कोर्ट में इन सभी नेताओं के उपस्थित नही होने पर सिविल जज सीनियर डिवीजन (फास्ट ट्रैक कोर्ट) न्यायाधीश तपस्या त्रिपाठी की कोर्ट ने 16 अगस्त 2022 को गैर जमानती वारंट जारी किया था। कोर्ट के इस आदेश के बाद सभी नेताओं में बेचैनी बढ़ गयी और वे सिविल जज सीनियर डिवीजन(फास्टट्रैक कोर्ट) में गुरवार को उपस्थित हुए। सम्बंधित अधिवक्ता द्वारा जमानत की अर्जी दी गयी जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया। जमानत कराने वाले अधिवक्ता ओंकार सिंह ने बताया की कोर्ट से 16 अगस्त को गैर जमानती वारंट जारी हुआ था। जिसमे कोर्ट ने जमानत दे दी है।
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