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Ballia: डीएम ने लगाई ग्राम प्रधान के वित्तीय व प्रशासनिक अधिकारों पर रोक, जांच शुरू

डीएम ने लगाई ग्राम प्रधान के वित्तीय व प्रशासनिक अधिकारों पर रोक, जांच शुरू

बांसडीह (बलिया)। डीएम प्रवीण कुमार लक्षकार ने शासकीय धनराशि के दुरुपयोग के आरोप में बेरूआरबारी ब्लाक के  बड़सरी गांव के ग्राम प्रधान बृजानंद तिवारी के समस्त वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकारों के प्रयोग व संचालन पर अंतिम जांच आख्या प्राप्त होने तक रोक लगा दिया है। डीएम ने जिला विकास अधिकारी को अंतिम जांच अधिकारी नियुक्त किया हैं।    

गांव के पूर्व प्रधान अनिल तिवारी व प्रेमसागर तिवारी ने डीएम को आवेदन देकर ग्राम पंचायत में कराये गये निर्माण कार्यों में अनियमितता की शिकायत किया था।  डीएम ने जिला पंचायत के अपर मुख्य अधिकारी की अध्यक्षता में जांच समिति का गठन कर जांच कराया। जांच में ग्राम पंचायत में लगायी गयी लाइट का क्रियाशील न होना, खड़ंजे के स्थान पर ब्रिक बैलास्ट आदि के प्रयोग को वित्तीय अनियमितता माना गया है। जांच टीम ने ग्राम प्रधान व तत्कालीन सचिव व अवर अभियंता को कारण बताओ नोटिस जारी कर उनसे स्पष्टीकरण मांगा था।  प्रधान बृजानंद तिवारी ने स्पष्टीकरण दिया लेकिन सचिव ने स्पष्टीकरण के लिए समय मांगा है। वहीं अवर अभियंता ने उक्त कार्य को स्वयं से संबंधित नही होना बताया है। मामले में जांच टीम ने 79 हजार 457 रुपये की अनियमितता के साथ खड़ंजे के स्थान पर ब्रिक लगाने की आदि की अनियमितता पाया है। जांच टीम ने प्रथम दृष्टया ग्राम प्रधान को शासकीय धन के अपव्यय का दोषी पाया  है। जिसके आधार पर डीएम ने  बड़सरी गांव के प्रधान के समस्त अधिकारों को उनके आरोपों से मुक्त होने तक सीज कर दिया हैं। उन्होंने बेरूआरबारी बीडीओ को ग्राम पंचायत के कार्यों का क्रियान्वयन के लिए तीन सदस्यीय समिति गठित करने का आदेश दिया है। डीएम ने मामले का अंतिम जांच जिला विकास अधिकारी को सौंपा है। डीएम ने अंतिम जांच रिपोर्ट आने के बाद ही अंतिम निर्णय करने का आदेश दिया हैं।

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