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Ballia: एसपी की बड़ी कार्रवाई, कार्य में शिथिलता बरतने पर थानाध्यक्ष व चौकी इंचार्ज निलम्बित

Ballia: एसपी की बड़ी कार्रवाई, कार्य में शिथिलता बरतने पर थानाध्यक्ष व चौकी इंचार्ज निलम्बित

बलिया। पुलिस अधीक्षक विक्रान्त वीर ने कार्य मे दो अलग-अलग मामलो में अपराधियो को गिरफ्तार करने और कार्य मे  शिथिलता बरतने में एक निरीक्षक और एक उप निरीक्षक को निलम्बित कर दिया है। 

हल्दी थाना क्षेत्र में 4 अक्टूबर को गाली-गुप्ता व मार-पीट के साथ-साथ जान से मारने की नियत से धारदार हथियार से हमला करने की घटना घटित हुई थी। तहरीर के आधार पर थाना हल्दी पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत हुआ। लेकिन जघन्य अपराध की सूचना निरीक्षक हल्दी थाने के निरीक्षक ने उच्चाधिकारीगण को नही दिया। घटना मे घायल व्यक्ति को सीएचसी सोनवानी से सदर अस्पताल बलिया रेफर होने पर नियमानुसार उसके साथ किसी पुलिस कर्मी की ड्यूटी नही लगाई गई और ना ही अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिये कोई सार्थक प्रयास किया गया। इसके अलावा 12.10.2024 को समय करीब 08.10 बजे दशहरा मेला के दौरान रामगढ़ बाजार में एक अन्य एक के साथ कुछ युवकों द्वारा धक्का-मुक्की करने, जिससे बगल में जलेबी की दुकान में रखी कढ़ाई से गर्म तेल की कुछ छीटें उसके दाहिने हाथ पर पड़ जाने के कारण त्वचा जल गया की घटना घटित हुई थी। इस संबंध में तीन नामजद व 02-03 अज्ञात व्यक्तियों के विरूद्ध थाना हल्दी पर अभियोग पंजीकृत हुआ। बार-बार निर्देशित करने के बावजूद अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु सार्थक प्रयास नही किया गया। महत्वपूर्ण एवं संवेदनशील विजयादशमी पर्व के अवसर पर घटना स्थल पर पहुँचने के बाद पीड़ित को विश्वास में लेते हुए समुचित कार्यवाही न करने एवं कर्तव्य के प्रति घोर लापरवाही, उदासीनता, अकर्मण्यता एवं अनुशासनहीनता बरतने के आरोप में निरीक्षक ना0पु0  072760286 अशोक कुमार को तत्काल प्रभाव से निलम्बित कर दिया गया।

दूसरी घटना कोतवाली थाना क्षेत्र के जपलिनगंज पुलिस चौकी की है।  17.10.2024 को  जापलिनगंज चौकी पर सुबह करीब 7.30 बजे एक मकान से लगभग 05 लाख रूपये की चोरी की घटना घटित हुई थी। घटना की जानकारी जापलिनगंज को प्राप्त होने के बाद भी उच्चाधिकारीगण को सूचित नही किया गया।  समयबद्ध तरीके से एफएसएल टीम को बुलाकर घटनास्थल का निरीक्षण न कराने, पीड़ित से तहरीर प्राप्त करने के बावजूद लगभग 10 घण्टे का समय बीत जाने के बाद भी प्रकरण में अभियोग पंजीकृत न कराने एवं कर्तव्य के प्रति घोर लापरवाही, उदासीनता, अकर्मण्यता एवं अनुशासनहीनता बरतने के आरोप में  उ0नि0ना0पु0  162504372 रामानुज को तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया गया।

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