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बलिया में 12 अक्तूबर से 08 नवम्बर तक धारा 163, लागू

बलिया में 12 अक्तूबर से 08 नवम्बर तक धारा 163, लागू

बलिया। जिला मजिस्ट्रेट प्रवीण कुमार लक्षकार ने दशहरा, मूर्ति विर्सजन एवं राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रवेशित प्रशिक्षार्थियों की एस०सी०वी०टी परीक्षा तथा दीपावली, गोबर्द्धन पूजा, चित्रगुप्त जयन्ती एवं छठ पूजा के त्यौहार को दृष्टिगत रखते हुए शान्ति भंग की आशंका को देखते हुए  जिले नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा-163 (पूर्व में दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत धारा-144) लागू कर दिए है। धारा 163 

12 अक्तूबर से 08 नवम्बर 2024 तक की अवधि के लिए लागू रहेगा।

धारा 163 लागू होने के बाद किसी भी सार्वजनिक स्थान पर पॉच या पाँच से अधिक व्यक्ति एक समूह के रूप में एक साथ एकत्रित नहीं होगे और न ही कोई जुलूस निकालेगें और न ही कोई धरना प्रदर्शन करेगा और न ही कोई ऐसी अफवाह फैलायेगें जिससे शान्ति व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े। विशेष परिस्थितियों में जुलूस आदि के लिए सक्षम अधिकारी से पूर्व अनुमति प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा। यह प्रतिबन्ध परम्परागत, सामाजिक या धार्मिक संस्कारों एवं रीति-रिवाज तथा जुमे की नमाज पर लागू नहीं होगा। कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का अस्त्र-शस्त्र जैसे लाठी, डण्डा, चाकू, भाला, फरसा, बन्दूक, राइफल, रिवाल्वर, पिस्टल आदि आग्नेयास्त्र या अन्य धारदार हथियार एवं किसी प्रकार के विस्फोटक पदार्थ को लेकर नहीं चलेगा और न ही ऐसा करने के लिये किसी को प्रेरित करेगा। यह प्रतिबन्ध सिक्खों द्वारा परम्परागत रूप से धारण होने वाले कृपाण तथा ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों/कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा। बूढे, बीमार, विकलांग, अपंग तथा अन्य व्यक्ति सहारे के लिए लाठी, डण्डे अथवा छड़ी का प्रयोग कर सकते है। 

किसी सार्वजनिक स्थान, मन्दिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, सड़क मकान के अन्दर अथवा छत पर ईट, पत्थर, शीशा, बोतल व कॉच के टुकड़े तथा विस्फोटक आदि एकत्र नहीं करेगा और न ऐसा करने के लिए किसी अन्य को प्रेरित करेगा।

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