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Ballia: सुनसान रास्तों पर रोक कर असलहे के बल पर करते थे छिनैती, चार को पुलिस ने भेजा जेल

17 September, 2024
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सुनसान रास्तों पर रोक कर असलहे के बल पर करते थे छिनैती, चार को पुलिस ने भेजा जेल

बलिया । सुनसान रास्तों पर राहगीरों को लूटने वाले मनबढ़ गिरोह के चार बादमाशों को शनिवार की देर शाम को दोकटी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बादमाशों के पास से छिनैती किया हुआ एक मोबाइल, दो मोटरसाइकिल, एक अवैध तमंचा  कारतूस सहित, एक पिस्टल नूमा लाइटर ;नकली पिस्टल बरामद किया किया है।

उल्लेखनीय है कि 27 अगस्त 2024 को  लिखित शिकायत दर्ज करायी गयी। तहरीर में बताया गया बैरिया में दवा की होलसेल की दुकान है । प्रतिदिन की भाँति 25 अगस्त 24 को अपनी दुकान बंद करके घर जा रहा था कि सोनबरसा दलन छपरा मार्ग नागा बाबा कुटी व भगवानपुर के बीच में दो मोटर साइकिल सवार होकर आए और मुझसे बिना किसी भी बात के लड़ाई झगड़ा करने लगे और मेरा मोबाइल छीन कर भाग गए। दोकटी थाने की पुलिस ने तहरीर के आधार परमु0अ0सं0 168/24 धारा 304(2) बीएनएस पंजिकृत किया।

इसी बीच थानाध्यक्ष दोकटी वंशबहादुर सिंह, उ0नि0 पवन निगम, उ0नि0 कमलेश पाठक वाहनों की चेकिग के दौरान लूट की घटना में संलिप्त चारों आरोपियों अनिल कुमार यादव पुत्र सुरेन्दर यादव निवासी मिसिर के मठिया थाना बैरिया, अंकुश कुमार यादव पुत्र धनजी यादव निवासी मिसिर के मठिया थाना बैरिया, वैभव वर्मा पुत्र देव नाथ वर्मा निवासी मिर्जापुर;पूरब टोला थाना बैरिया, मोहित कुमार चौहान पुत्र अर्जुन चौहान निवासी बीबी का टोला थाना बैरिया को भगवानपुर के पास से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के तलाशी लेने पर चारों के पास से एक मोबाइल, दो मोटरसाइकिल, एक अवैध तमंचा  कारतूस सहित, एक पिस्टल नूमा लाइटर ;नकली पिस्टल बरामद किया किया है।

कड़ाई के पूछताछ करने पर बताया आये दिन बैरिया. सोनबरसा. दोकटी सुनसान मार्ग पर लोगो को रोककर व घेर घार कर लूट, छिनैती करते हैं। अपने पास रखे लाईटर नुमा नकली पिस्टल व अवैध तमंचा दिखा कर डरा धमका कर बल प्रयोग कर घटना को अंजाम देते हैं । 25 अगस्त 2024 को हम चारों अपने दोस्त की बर्थडे पार्टी से बियर पीकर व खाना खाकर वापस दोनो मोटर साइकिल से आ रहे थे कि रास्ते में एक व्यक्ति जो दोकटी की तरफ जा रहा था उसकी मोटर साइकिल को रोक कर हम चारों ने मिलकर उसका मोबाइल छिन लिया । पुलिस ने मु0अ0सं0 168/24 धारा 304 (2) बीएनएस के साथ ही धारा 317(2)3(5) बीएनएस व 9/25 आर्म्स एक्ट  बढोत्तरी कर जेल भेज दिया।

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