
हाथ पीले होनेे से पहले ही टूट गयी शादी कोर्ट के आदेश पर एफआईआर दर्ज
बलिया। न्यायालय के आदेश से सिकन्दरपुर पुलिस ने शादी से पहले ही दहेज की रूपया नही मिलने से लड़के पक्ष द्वारा शादी से इन्कार करने और लड़की पक्ष द्वारा दिये गये रूपये वापस नही करने का एफआईआर दर्ज किया है।
सिकन्दरपुर थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी ने धारा 156 (3) के तहत सीजेएम बलिया कोर्ट प्रार्थना पत्र दिया। जिसमें बताया कि उसकी बेटी बिहार में एक सरकारी विभाग में नियुक्त है। उसकी शादी नितेश कुमार यादव पुत्र शारदानन्द यादव साकिन साकिन उकरेणा थाना दरौली जिला.सिवान से जुलाई 2023 में तय हुआ। मेरी लड़की सरकारी नौकरी में थी इसलिए लड़के पिता व माता ने दहेज में कुछ नही लेने व केवल शादी का पूरा खर्चा वहन करने की बात कही। इसके बाद 01.12.2023 को लड़की का देखा सुनी एंव छेका हुआ। जिसमें मैने लाखो रुपये खर्च किया और लड़के नितेश कुमार यादव को सोने का अंगूठी व सिकड़ी कपड़ा आदि दिया। लड़की देखने के बाद लड़के के पिता दस लाख रूपये की मांग करने लगे । काफी दबाव के चलते मै छव लाख रुपया देने को तैयार हो गया और शादी की तारीख 06.03.2024 तय हुई। तय रकम में 18.01.2024 को एक लाख रुपया व 17.01.2024 को एक लाख रुपया कुल दो लाख रुपया जरिये पेटीएम के माध्यम से लड़के की बहन के खाते में भेजा व नगद चार लाख रुपये लड़के के मां की मौजुदगी में उसके भाई नितेश कुमार यादव, राहुल यादव को दिया गया। शदी की तैयारी में मैरेज हाल, कैटरिंग, बैण्ड बाजार आदि बुक कर दिया था। लेकिन शारदा नन्द व अन्य परिजन नकद दस लाख व पांच लाख का गहना पर अड़ गये मेरे द्वारा असमर्थ होने पर शादी से इन्कार कर दिया और दो लाख एकतालिस हजार सात सौ रुपये मेरे खाते में वापस कर दिये। ;तीन लाख अनठावन हजार तीन सौ रुपये वापस नही किये। मेरे द्वारा जब शेष रुपया की मांग की गयी तो शारदानन्द यादव, नितेश यादव, राहुल व शारदानन्द यादव की पत्नी ने मुझे पैसा देने के लिए सिकन्दरपुर बुलाया। और हथियार के बल पर मुझे और मेंरी लड़की को जान से मारने की धमकी दी। न्यायालय के आदेश पर सिकन्दरपुर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है।
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